झालावाड़ । जिले के पॉस्को कोर्ट नम्बर 2 के विशिष्ट न्यायाधीश बृजेश पवार ने 4 साल की मासूम के साथ अप्राकृतिक दुष्कर्म के मामले में कड़ा फैसला सुनाते हुए आरोपी को 20 साल के कठोर कारावास की सजा सुनाई है साथ ही आरोपी को 1 लाख के अर्थ दंड से भी दंडित किया है न्यायधीश ने आरोपी द्वारा अर्थ दंड की राशि न चुकाने पर 1 वर्ष के अतिरिक्त कारावास की सजा का फैसला सुनाया है मामले में जानकारी देते हुए पोस्को कोर्ट के विशिष्ट लोक अभियोजक रामहेतार गुर्जर ने बताया कि जिले के भवानीमंडी कस्बे में 26 मार्च 2023 को घर में खेल रही 4 साल की मासूम को बंद कमरे में ले जाकर चंदन नाम के युवक ने अप्राकृतिक दुष्कर्म का शिकार बनाया था बाद में बालिका के परिजनों ने भवानीमंडी थाना क्षेत्र में आरोपीय खिलाफ शिकायत देकर मामला दर्ज कराया था जिसके बाद पुलिस ने मासूम बालिका का मेडिकल मुआयना करवा कर मामले में अनुसंधान शुरू किया था तथा भवानीमंडी निवासी आरोपी चंदन को 19 मई 2023 को गिरफ्तार कर न्यायालय के समक्ष पेश किया था इसके बाद से आरोपी न्यायिक अभिरक्षा में चल रहा है लोक अभियोजक ने बताया कि विशिष्ट न्यायाधीश ने मामले की गंभीरता को समझते हुए चालान पेश होने के मात्र आठ माह के भीतर ही आरोपी को 20 वर्ष के कठोर कारावास की सजा सुनाई है रामहेतार गुर्जर ने बताया कि आरोपी पर जुर्माने के रूप में एक लाख रुपए का अर्थ दंड भी लगाया गया है अर्थदंड की राशि न चुकाए जाने पर आरोपी को एक वर्ष के अतिरिक्त कारावास की सजा सुनाई है उन्होंने कहा कि इस पूरे मामले में अभियोजन पक्ष की ओर से 15 गवाह तथा 24 दस्तावेज पेश किए गए थे जिनको आधार मानते हुए विशिष्ट न्यायाधीश बृजेश पवार ने आरोपी चंदन को 20 वर्ष के कठोर कारावास की सजा सुनाई है साथ ही 4 साल की मासूम बालिका के परिजनों को विधिक सेवा प्राधिकरण की ओर से ₹6लाख रुपए की आर्थिक सहायता राशि देने का भी आदेश जारी किया है।
ऐसे व्यक्ति के लिए फासी की सझा होनी चाहिए
क्योकि मुझे जहा तक जानकारी है 20 साल की सझा 10 साल मे पूरी हो जाती हैं और अभी मुल्ज़िम की आयु लगभग 19 वर्ष है 10 वर्ष बाद वह 29 साल का हो जायेगा और सजा भी पूरी हो जायेगी
और जेल से ज़ब वह बाहर आयेगा तो अपराध और बढ़ चल कर करेगा
ऐसे व्यक्ति को फांसी की सजा होना जरूरी है
वरना आज लड़कियां सुरक्षित नहीं है
bilkul sahi he