Medical College in Jhalawar : नियम विरुद्ध वेतन वृद्धि व अनियमिताएं को लेकर आदेश के पश्चात भी एफआईआर दर्ज नहीं।
सुरेश मोमिया
झालावाड़ घोटाले और घोटाला बाजों की पनाहगाह बना झालावाड़ Medical College में सबसे बड़े घोटाले बाज मनोज गोयल के प्रकरण में राजस्थान Medical College एज्युकेशन सोसायटी के तत्कालीन निदेशक शिव प्रसाद नकाते के आदेश की पालना में आज दिन Medical College के मुख्य जिम्मेदार अधिकारी ने नहीं की । आदेश क्रमांक 2023/ 3361 राजमेस निदेशालय जयपुर से दिनांक 24/05/2022 में तत्कालीन निदेशक नकाते ने आदेश जारी किये है, जिसमें तत्कालीन झालावाड़ Medical College एवं हास्पीटल सोसायटी के पत्र क्रमांक/ एम सी/झालावाड़ 08/526 दिनांक 19/04/2008 के द्वारा मनोज गोयल की सेवाएं सोसायटी में लेखाधिकारी के पद पर संविदा पर समेकित वेतन 9000/ प्रति माह लिए जाने के निदैश जारी किये गए। इस सम्बन्ध में सोसायटी एवम् सेवा प्रदाता के मध्य एक अनुबंध निष्पादित किया गया। आदेश में आगे बताया गया सोसायटी के कार्यकाल आदेश क्रमांक जे एम सी /संस्था/2017/3403-9 दिनांक 14/08/2017 के द्वारा मनोज गोयल का वेतन निर्धारण झालावाड़ हास्पीटल एण्ड Medical College पर्सनलस (रिक्रूटमेंट एण्ड अदर कंडीशन) एम्प्लॉयमेंट नियम 2017 के अन्तर्गत किया गया तथा तदनुसार समय-समय उपरोक्त नियमों के अन्तर्गत वार्षिक वेतन वृद्धि स्वीकृतिरि की जाती रही है।अभिलेखों का अवलोकन करने पर यह पाया गया कि मनोज गोयल की सेवाएं सोसायटी के द्वारा अनुबंध पर ली गई है मनोज गोयल को ना तों सोसाइटी के द्वारा नियुक्त किया गया है तथा ना ही उनकी सेवाओं को सोसायटी के द्वारा नियमित किया गया साथ ही Medical College पर्सनल (रिक्रूटमेंट एण्ड अदर कंडीशन) एम्प्लॉयमेंट नियम 2017 प्रथम अनुसूची व लेखाधिकारी का पद उल्लेखित नहीं है. इस प्रकार मनोज गोयल उपरोक्त नियमों के अन्तर्गत सोसाइटी की सेवा में नहीं है। एवम् सोसायटी में संविदा पर सेवाएं प्रदान कर रहे हैं उपरोक्त वस्तुस्थिति यह स्पष्ट है कि सोसायटी के कार्यालय आदेश क्रमांक जे एम सी/संस्था/2017 /3403 -09 दिनांक 14/08/2014 के द्वारा मनोज गोयल का वेतन निर्धारण एवं इसके पश्चात उक नियमों अन्तर्गत प्रदान की गई वार्षिक वेतन वृद्धि तथा कार्यालय आदेश क्रमांक 2709-15 दिनांक 31/08/2020 के द्वारा प्रदान की गई पदोन्नति एवम् प्रथम ए सी पी का लाभ मनोज को अनियमित एवं अवैधानिक है एवम् शुरुआत से शुन्य है ।इस मामले को लेकर निदेशक नकाते ने आदेश करते क्रमांक पांच पर स्पष्ट लिखा है कि प्रधानाचार्य एवम् नियंत्रक झालावाड़ Medical College को लिखित आदेश है उपरोक्त आदेशों की पालना सुनिश्चित करवायें तथा आदेश दिनांक 14/08/2017 से प्रदान किये गये अनियमित परिलाभो के लिए उत्तरदायी तत्समय पद स्थापित डीन/नियंत्रक तथा अन्य सम्बंधित अधिकारी कर्मचारी के नाम व वर्तमान पद स्थापन स्थान की सुचना मय चार्ज शीट के साथ सम्बंधित के विरूद्ध सुसंगत धाराओं में एफ आई आर दर्ज करने की कार्यवाही कर पालना रिपोर्ट तत्काल प्रेषित करें। लेकिन विगत सालों में Medical College में कई डीन / नियंत्रक पद स्थापित होने के पश्चात भी किसी प्रकार से उच्च अधिकारियों के निर्देश की पालना नहीं हुई।
आज ही दस्तावेज दिखाकर नियमानुसार कार्यवाही की जावेगी।
संजय पोरवाल डीन/नियंत्रक झालावाड़ मेडिकल कॉलेज झालावाड़





