नाबालिक साली से आठ माह तक किया बलात्कार. जीजा को बीस साल का कठोर कारावास।
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झालावाड़। जिला पोक्सो कोर्ट के विशिष्ट न्यायाधीश बृजेश पंवार ने शनिवार को 11 वर्षीय नाबालिग बालिका के साथ दुष्कर्म के मामले में उसके जीजा को 20 वर्ष के कठोर कारावास सहित 3 लाख 25 हजार रुपए के आर्थिक दंड से दंडित किया है। आरोपी के अर्थदंड की राशि नहीं चुकाने पर उसको एक वर्ष के अतिरिक्त कारावास की सजा सुनाई है।
पोक्सो कोर्ट के विशिष्ट लोक अभियोजक रामहेतार गुर्जर ने बताया कि जिले के भालता थाना क्षेत्र में पीड़िता के पिता ने शिकायत दर्ज करवाई थी जिसमें उसने बताया था कि उसकी बड़ी बेटी की शादी आरोपी के साथ हुई थी। शादी के बाद गौने की रस्म होना बाकी था। इसी बीच आरोपी का उनके घर पर आना-जाना था। इसी दौरान आरोपी मौका पाकर उसकी 11 वर्षीय साली को घर से बहला-फुसलाकर कहीं ले गया। इसके बाद पुलिस ने अपहरण का मामला दर्ज कर अनुसंधान शुरू किया था। 8 माह बाद पुलिस ने नाबालिग बालिका को जोधपुर से दस्तयाब कर लिया। अनुसंधान में पीड़िता से दुष्कर्म की बात भी सामने आई। लोक अभियोजक ने बताया कि न्यायालय में चालान पेश होने के बाद से ही आरोपी न्यायिक अभिरक्षा में चल रहा है। शनिवार को पोक्सो कोर्ट के विशिष्ट न्यायाधीश ने बृजेश पंवार ने आरोपी को नाबालिग बालिका के साथ दुष्कर्म का दोषी मानते हुए 20 वर्ष के कठोर कारावास सहित 3 लाख 25 हजार रुपए का आर्थिक दंड लगाया है। ट्रायल के दौरान अभियोजन पक्ष की ओर से 15 गवाह तथा 25 दस्तावेज पेश किए गए। इधर, बालिका को आर्थिक सहायता प्रदान करते हुए उसे पीड़ित प्रतिकर योजना के तहत 6 लाख रुपए देने की अनुशंसा भी की है।